इलाहाबाद HC ने ज्ञानवापी के ASI सर्वे को लेकर सुनाया फैसला, मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका

By  Shagun Kochhar August 3rd 2023 10:52 AM

ब्यूरो: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) सर्वेक्षण कराने के जिला अदालत के आदेश को बरकरार रखा. मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करते हुए कहा कि न्यायहित में एएसआई सर्वे जरूरी है.


वहीं इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एएसआई को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण शुरू नहीं करने का निर्देश दिया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई द्वारा विस्तृत वैज्ञानिक सर्वेक्षण को 26 जुलाई शाम 5 बजे तक स्थगित करने के बाद भी मामला सुनवाई के अधीन था. सर्वेक्षण ये निर्धारित करने के लिए था कि क्या काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित मस्जिद, एक मंदिर के शीर्ष पर बनाई गई थी.


कोर्ट जिला अदालत के उस आदेश के खिलाफ एक याचिका पर प्रतिक्रिया दे रही थी जिसमें एएसआई को विवादास्पद सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था.


ज्ञानवापी मस्जिद मामले से संबंधित एक पूर्व घटना में, सुप्रीम कोर्ट ने अनजाने में समिति की उस अपील का निपटारा कर दिया, जिसमें ट्रायल कोर्ट में हिंदुओं द्वारा दायर एक मुकदमे की स्थिरता को चुनौती दी गई थी, जिसमें मस्जिद के अंदर पूजा के अधिकार की मांग की गई थी. हालांकि, शीर्ष अदालत ने एएसआई सर्वेक्षण पर रोक लगाकर अंतरिम राहत दी और 24 जुलाई को मुख्य मामले का निपटारा कर दिया. मस्जिद समिति ने शीर्ष अदालत में लंबित याचिका में एक अंतरिम याचिका दायर की थी, जिसमें एएसआई के काम पर रोक लगाने की मांग की गई थी.


16 मई, 2023 को चार हिंदू महिलाओं द्वारा किए गए आवेदन के बाद 21 जुलाई को वाराणसी जिला न्यायाधीश एके विश्वेशा ने ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वेक्षण का आदेश दिया. हालांकि, अदालत ने परिसर के स्नान तालाब क्षेत्र को बाहर कर दिया, जिसे पहले ही सील कर दिया गया था. इससे पहले, 12 मई को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कथित "शिवलिंग" के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की अनुमति दी थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने 19 मई को इस आदेश पर रोक लगा दी.


सर्वेक्षण के दौरान, पिछले साल 16 मई को बगल में स्थित मस्जिद के एक अदालत-आदेशित सर्वेक्षण के दौरान, मस्जिद परिसर में हिंदू पक्ष द्वारा "शिवलिंग" और मुस्लिम पक्ष द्वारा "फव्वारा" होने का दावा किया गया था.  


उच्च न्यायालय ने 12 मई को वाराणसी जिला न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया, जिसने 14 अक्टूबर, 2022 को "शिवलिंग" के वैज्ञानिक सर्वेक्षण और कार्बन डेटिंग के आवेदन को खारिज कर दिया था. इसके बजाय, उच्च न्यायालय ने वाराणसी जिला न्यायाधीश को निर्देश दिया कि हिंदू उपासकों द्वारा "शिवलिंग" की वैज्ञानिक जांच कराने के आवेदन के संबंध में कानून के अनुसार आगे बढ़ें. याचिकाकर्ता लक्ष्मी देवी और तीन अन्य ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी.

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