बड़ी खबर: लखीमपुर खीरी हिंसा, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच कर रही SIT को किया भंग

By  Shagun Kochhar September 18th 2023 03:29 PM

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच कर रही एसआईटी को भंग कर दिया है। यह निर्णय एसआईटी द्वारा जांच पूरी करने और ट्रायल कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल करने पर आधारित था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच पूरी हो चुकी है और मुकदमा चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी जांच की निगरानी कर रहे हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज राकेश कुमार जैन को भी निगरानी के काम से मुक्त कर दिया है।


तीन अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी में हुई थी हिंसा

मामला 3 अक्टूबर, 2021 को हुई एक दुखद घटना से संबंधित है, जिसके परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया क्षेत्र में चार किसानों सहित आठ लोगों की मौत हो गई।


सोमवार को जारी अपने आदेश में, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने यह भी उल्लेख किया कि अगर भविष्य में एसआईटी के पुनर्गठन की आवश्यकता हुई, तो एक उचित आदेश जारी किया जाएगा। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस एसआईटी की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों की निगरानी के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश कुमार जैन को नियुक्त किया था। एसआईटी में तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एसबी शिरोडकर, दीपिंदर सिंह और पद्मजा चौहान शामिल थे।


11 जुलाई को शीर्ष अदालत ने मामले में अभियोजन का सामना कर रहे केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत 26 सितंबर तक बढ़ा दी थी। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के क्षेत्र के दौरे के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी। दुखद रूप से, इसके परिणामस्वरूप चार किसानों को एक एसयूवी ने टक्कर मार दी, जिसके बाद उत्तेजित किसानों ने एक ड्राइवर और दो भाजपा कार्यकर्ताओं की कथित हत्या कर दी। इसके अतिरिक्त, हिंसा के दौरान एक पत्रकार की जान चली गई, जिससे विपक्षी दलों और किसान समूहों के बीच व्यापक आक्रोश फैल गया, जो अब निरस्त किए गए तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे।

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