UP News: यूपी कैबिनेट में 27 प्रस्तावों को मंजूरी, विभागवार जानिए क्या-क्या बदलाव

By  Md Saif November 5th 2024 11:08 AM

ब्यूरो: UP News:  यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार की कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 27 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। बैठक में हुए फैसलों के बारे में जानकारी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव ने दी। विभागवार जानिए कैबिनेट की बैठक में किन फैसलों पर मोहर लगी है।

  

● जलशक्ति विभाग

• मध्य गंगा नहर परियोजना के द्वितीय चरण पुनरीक्षण प्रस्ताव को मंजूरी, संभल, अमरोहा, मुरादाबाद के 1850 ग्राम लाभान्वित होंगे।

• ललितपुर में भौरट बांध परियोजना के द्वितीय पुनरीक्षित प्रस्ताव को मंजूरी।

• केन बेतवा लिंक परियोजना हेतु प्रस्ताव को स्वीकृति, बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त क्षेत्र को लाभ प्राप्त होगा।

   

● पशुपालन विभाग

• प्रदेश में पशु चिकित्सकों की कमी को पूरी करने के लिए पशुपालन पाठ्यक्रम हेतु डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स हेतु नीति तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी।

   

● आबकारी विभाग

• शीरा नीति- उत्तर प्रदेश शीरा नीति 2024-25 के प्रस्ताव को मंजूरी, 1 नवम्बर 2024 से 31 अक्टूबर 2025 के शीरा वर्ष हेतु शीरा रिजर्वेशन को मंजूरी, 19% शीरा रिजर्वेशन स्वीकृति।

  

● उच्च शिक्षा विभाग

• उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग हेतु नियमावली उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानांतरण नियमावली 2024 को मंजूरी, महाविद्यालय में न्यूनतम तैनाती के 5 वर्ष को घटाकर 3 वर्ष किया गया।

• उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 में संशोधन को मंजूरी, अन्य प्रदेशों के शिक्षण संस्थाओं को प्रदेश में स्थापित होने का अवसर।

• लखनऊ में अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा केंद्रीय विश्वविद्यालय के लखनऊ परिसर स्थापना हेतु तहसील सरोजिनी नगर में चकरौली परगना बिजनौर में 2.3239 हेक्टेयर भूमि को चिन्हित कर उपलब्ध करवाने के प्रस्ताव को मंजूरी।

• FDI नीति में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी।

• उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 के अंतर्गत 300 करोड़ के निवेश के प्रोत्साहन प्रस्ताव को मंजूरी।

   

● वित्त विभाग

• सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों हेतु उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स 1961 में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी, कोई सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद यदि अपने किसी नॉमिनी, वारिस को नहीं छोड़ता तो उसकी ग्रेच्युटी का पैसा सरकार को समाहित होता था, किंतु अब नए नीति अंतर्गत इसको बदलाव किए जाने प्रस्ताव को मंजूरी, अब यदि कोई व्यक्ति सक्षम न्यायालय से इस प्रकार की परिस्थितियों में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो उसे यह पैसा दे दिया जाएगा।

• जनपद बागपत में अंतरराष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र स्थापना हेतु प्रस्ताव को मंजूरी, बागपत तहसील के ग्राम हरियाखेवा में 1.069 हेक्टेयर भूमि पर्यटन विभाग को निशुल्क हस्तांतरण को मंजूरी।

• प्रदेश के हेरिटेज इमारतों को संरक्षित करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप द्वारा डेवलप करने के प्रस्ताव को मंजूरी।

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