लखनऊ की कोर्ट ने राहुल गांधी पर लगाया 200 रुपये का जुर्माना, क्या है मामला?
ब्यूरो: Lucknow: लखनऊ की एक अदालत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने से संबंधित 2022 के मानहानि मामले में पेश न होने पर बुधवार को 200 रुपये का जुर्माना लगाया। दिसंबर 2024 में अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट अलोक वर्मा ने गांधी को बुधवार को अदालत में पेश होने के लिए कहा था, लेकिन राहुल गांधी कोर्ट में पेश नहीं हुए। राहुल गांधी की कानूनी टीम ने व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए आवेदन दायर किया।
कोर्ट ने राहुल गांधी पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया और कहा कि यह राशि शिकायतकर्ता के वकील को दी जाएगी। अगली सुनवाई 14 अप्रैल को तय की गई है। दिन में दायर आवेदन में गांधी के वकील ने कहा कि विपक्ष के नेता के आधिकारिक कार्यक्रम हैं, जिसमें विदेशी गणमान्य जनों के साथ बैठकें और अन्य निर्धारित कार्यक्रम शामिल हैं, जिसके चलते वह व्यक्तिगत तौर पर अदालत में पेश नहीं हो सके।
यह मामला अधिवक्ता नृपेंद्र पांडे द्वारा दायर एक शिकायत से संबंधित है, जिसमें उन्होंने गांधी पर 17 नवंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला जिले में भारत जोड़ो यात्रा के हिस्से के रूप में एक रैली में वीर सावरकर का जानबूझकर अपमान करने का आरोप लगाया था। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की टिप्पणी सावरकर को बदनाम करने की एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी और टिप्पणियों को मीडिया में व्यापक रूप से प्रसारित किया गया।