निकाय चुनाव: मेयर और अध्यक्ष की सीटों का अब नए सिरे से होगा आरक्षण
उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी निकाय चुनाव की सीटों का आरक्षण ट्रिपल टेस्ट के आधार पर करने के लिए नगर निगम और नगर पालिका परिषद अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। इसके लिए नगर विकास विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिसे जल्द ही कैबिनेट में रखा जाएगा। यदि ऐसा हो हुआ तो मेयर तथा अध्यक्ष की सीटों का आरक्षण बदल जाएगा।
बता दें कि हाईकोर्ट के आदेशानुसार गठित प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने सभी जिलों में सर्वे के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर ली है। जिसे जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा जा सकता है।
मिली जानकारी के मुताबिक, रिपोर्ट आने के बाद राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय जाएगी और इसकी जानकारी देते हुए चुनाव कराने की अनुमति मांगेगी। न्यायालय से आदेश मिलते ही प्रदेश में निकाय चुनाव कराया जायेगा।
ज्ञात हो कि सर्वोच्च न्यायालय वर्ष 2010 में ट्रिपल टेस्ट के आधार पर सीटों के आरक्षण की व्यवस्था दी थी। प्रदेश भर में 2012 और 2017 में पुरानी व्यवस्था के आधार पर ही निकाय चुनाव कराया गया। लेकिन अब इतने दिनों बाद ट्रिपल टेस्ट की व्यवस्था को शामिल करने की तैयारी हो रही है।
इस चुनाव में सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के आधार पर ही पिछड़ों के लिए हिस्सेदारी तय करते हुए सीटों का आरक्षण तय किया जायेगा। ताकि आगे भविष्य में भी इसी को आधार बनाकर चुनाव हो सके।