लखीमपुर खीरी हिंसा मामला: सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को बीमार मां से मिलने की दी इजाजत
नई दिल्ली: लखीमपुर खीरी हिंसा मामला में सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को बीमार मां से मिलने की इजाजत दे दी है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा के सामने एक शर्त रखी है.
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आशीष मिश्रा को अपनी बीमार मां की देखभाल के लिए दिल्ली जाने की अनुमति दी है. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने आशीष मिश्रा को विचाराधीन लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के संबंध में कोई भी जानकारी मीडिया के साथ साझा करने मना किया है. कोर्ट ने आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है.
बता दें इससे पहले आशीष ने कोर्ट से दिल्ली एनसीटी जाने वाले आदेश में बदलाव करने की मांग की थी. इसके बाद कोर्ट ने आज सुनवाई में आशीष की बीमार मां की देखभाल और बेटी के इलाज के लिए दिल्ली के अस्पताल जाने की इजाजत दी है.
गौर हो कि 25 जनवरी को आशीष मिश्रा को आठ सप्ताह की अंतरिम जमानत मिली थी. बाद में इसे समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा.