सामूहिक विवाह योजना में यूपी सरकार का ऐलान, कन्याओं को मिलेगा सिंदूर दान
Lucknow: उत्तर प्रदेश सरकार ने सामूहिक विवाह योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद, अब इस योजना के तहत कन्या को उपहार के रूप में सिंधौरा (सिंदूरदान) भी प्रदान किया जाएगा। साथ ही, योजना का लाभ लेने के लिए कन्या पक्ष की वार्षिक आय सीमा को दो लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये कर दिया गया है। प्रति जोड़े के लिए खर्च की राशि को 51,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये करने का सरकारी आदेश भी जारी हो चुका है।
आदेश के मुताबिक, कन्या के अभिभावक का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। आयु सत्यापन के लिए आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल रिकॉर्ड या मनरेगा जॉब कार्ड स्वीकार्य होंगे। योजना में प्राथमिकता निराश्रित कन्याओं, विधवा की बेटियों, दिव्यांग अभिभावकों की बेटियों और दिव्यांग कन्याओं को दी जाएगी।
जिलाधिकारी के देखरेख में होगा आयोजित:
जिलाधिकारी की देखरेख में समाज कल्याण अधिकारी सामूहिक विवाह समारोह आयोजित करेंगे। प्रत्येक कन्या के बैंक खाते में 60,000 रुपये डीबीटी के जरिए हस्तांतरित होंगे, 25,000 रुपये की वैवाहिक सामग्री दी जाएगी, और 15,000 रुपये आयोजन पर खर्च होंगे। इस राशि में पुजारी या मौलवी की दक्षिणा और पारिश्रमिक भी शामिल है। 100 या अधिक जोड़ों के विवाह समारोह के लिए उच्च गुणवत्ता वाले जर्मन हैंगर पंडाल की व्यवस्था होगी, जो विवाह को और भव्य बनाएगा।