UP: चुनाव में नहीं जमा कराना होगा असलहा, इलाहबाद हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश
Rahul Rana
April 1st 2024 03:05 PM
ब्यूरो: चुनाव के दौरान असलहा जाम कराए जाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट के इस फैसले से असलहा धारकों को बड़ी राहत मिलेगी। कोर्ट ने कहा कि चुनाव में असलहा नहीं जमा कराया जा सकता। जनरल आर्डर के जरिए प्रशासन सभी का असलहा नहीं जमा करा सकता है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने पूर्व के फैसलों का भी उल्लेख किया। चुनाव के दौरान प्रशासन एक सामान्य आदेश से ही सबके असलहे जमा करा लेता था। न्यायालय ने यह फैसला रविशंकर तिवारी और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
चुनाव नजदीक आते ही प्रशासन असलहा जमा कराने को लेकर सक्रिय हो जाता था। लोगों से असलहा जमा कराने के लिए स्थानीय पुलिस का काफी दबाव भी होता था। हालाकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस बड़े फैसले से अब लोगों को इस झंझट से राहत मिल जाएगी।