Gyanvapi Case: ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में हिंदू पक्ष को मिला पूजा का अधिकार, कोर्ट का बड़ा फैसला
ब्यूरोः ज्ञानवापी केस में वाराणसी की जिला अदालत ने हिंदू पक्ष के हक में बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दे दिया है। जिला प्रशासन को 7 दिन के अंदर यहां पूजा पाठ की व्यवस्था करने का आदेश दिया है।
बता दें ये तहखाना ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे है। एक तहखाना हिंदू पक्ष के पास था, जहां 1993 तक पूजा होती थी। लेकिन तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार ने यहां पूजा बंद करवा दी। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में अब यहां नियमित पूजा अर्चना होगी। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से पूजा अर्चना करवाई जाएगी।
जिला अदालत के इस फैसला आने के बाद हिंदू पक्ष ने इसे बड़ी जीत बताया है। उन्होंने कहा कि 30 साल बाद न्याय मिलने का दावा किया है। नवंबर 1993 तक यहां पूजा-पाठ किया जाता था। गौर रहे कि वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास तहखाना में पूजा पाठ करने के अधिकार देने की मांग वाली शैलेंद्र कुमार पाठक की याचिका पर बीते दिन हुई सुनवाई के बाद जिला जज ने आदेश सुरक्षित कर लिया था, जिसपर आज फैसला आया है।