योगी सरकार करेगी मदरसा अधिनियम में संशोधन, ये डिग्रियां नहीं दे पाएंगे मदरसे
ब्यूरो: UP: प्रदेश की योगी सरकार ने मदरसा अधिनियम 2004 में संशोधन करने का फैसला किया है, जिसके बाद मदरसों में 12वीं के बाद मिलने वाली फाजिल (स्नातक) और कामिल (पोस्ट ग्रेजुएट) की डिग्रियों को अधिनियम के दायरे से बाहर किया जाएगा। जो मदरसे बारहवीं क्लास के बाद कामिल और फाजिल का सर्टिफिकेट देंगे, उन्हें मान्यता नहीं दी जाएगी। सरकार की तरफ से इसे लेकर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
बता दें कि पिछले महीने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम की संवैधानिक वैधता को कायम रखा गया था। हाईकोर्ट ने इस अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मदरसा अधिनियम के सभी प्रावधान संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि मदरसा अधिनियम और नियमावली सिर्फ 12वीं क्लास तक ही सीमित रहेगी। इसके आगे कामिल और फाजिल का सर्टिफिकेट मदरसों द्वारा नहीं जारी किया जाएगा, क्योंकि उच्च शिक्षा यूजीसी अधिनियम के तहत संचालित होती है। मदरसा अधिनियम में संशोधन के बाद अब मदरसों में 12वीं तक ही शिक्षा देने की अनुमति होगी और उच्च शिक्षा की डिग्री सिर्फ विश्वविद्यालय से ही मिल सकेगी।