UP: अब कृषि भूमि पर निर्माण कार्य करने से पहले करना होगा ये काम, योगी सरकार ने जारी किया आदेश
ब्यूरो: UP: उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों में खेती की जमीन को लेकर योगी सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब खेती की जमीन पर बिना परमिशन के किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है। कृषि भूमि पर अवैध तरीके से हो रहे आवासीय और व्यवसायिक निर्माण को देखते हुए योगी सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है।
योगी सरकार के प्रमुख सचिव आवास पी. गुरुप्रसाद ने इस संबंध में आदेश कर दिया है। इस आदेश में साफ कहा गया है कि कृषि भूमि पर किसी भी तरह के निर्माण से पहले संबंधित विकास प्राधिकरण से एनओसी लेना अनिवार्य किया गया है।
साल 2022 में भी जारी किया गया था आदेश
प्रमुख सचिव की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि साल 2022 में भी आदेश जारी किया गया था। लेकिन इसका कड़ाई से पालन नहीं किया गया। कृषि भूमि पर अवैध आवासीय और वाणिज्यिक निर्माण की गति को देखते हुए अधिकारियों ने यह निर्णय लिया। यह आदेश भूमि माफियाओं पर लगाम लगाई जा सकेगी। आदेश के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेट और जिला आयुक्तों को कृषि भूमि पर निर्माण कार्य की अनुमति देने से पहले अधिकारियों की एनओसी को मंजूरी देनी होगी।