Lucknow: अतीक अहमद के बेटे उमर की जमानत याचिका खारिज, बिल्डर से रंगदारी मांगने का है आरोप
ब्यूरो: Lucknow: लखनऊ जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर की जमानत अर्ज़ी खारिज कर दी गई है। बिल्डर से 5 करोड़ रंगदारी के मामले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। उमर पर ये मुकदमा मोहम्मद मुस्लिम नाम के बिल्डर ने दर्ज कराया था।
क्या था पूरा मामला?
अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर पर खुल्दाबाद थाने में बिल्डर ने रंगदारी मांगने का मामला दर्ज कराया था। मोहम्मद मुस्लिम नाम के बिल्डर ने खुल्दाबाद थाने में उमर के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। लेकिन उमर ने खुद को निर्दोष बताते हुए जमानत मांगी थी। उमर को उमेश पाल हत्याकांड में भी आरोपी बनाया गया है। वहीं आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही माफिया अतीक अहमद के बेटे अली और उमर पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था।
साथ ही 24 अक्टूबर को उमर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लखनऊ की सीबीआई की प्रथम कोर्ट ने जमानत दे दी थी। उमर अहमद को दो मामलों में जमानत मिली थी, ये मामले मनी लॉन्ड्रिंग के साथ-साथ देवरिया कांड से संबंधित थे। जमानत मिलने के बाद भी उमर अहमद जेल में बंद थे क्योंकि उनके खिलाफ कई मामले लंबित हैं।