अवैध रेत खनन के खिलाफ NGT ने जारी किए निर्देश, बोले- जिला अधिकारी करें उचित कार्रवाई
ब्यूरो: सख्ती के बावजूद भी अवैध खनन माफिया सक्रिय हैं और अवैध खनन पर लगाम नहीं लग पा रही है. वहीं अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने प्रदेश में प्रयागराज और कौशांबी जिलों में कथित तौर से हो रहे अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश जिला अधिकारियों को जारी किए हैं.
अवैध रेत खनन के खिलाफ दायर की गई थी याचिका
बता दें प्रयागराज और कौशांबी जिलों में नदी के किनारे और यमुना के अंदर अवैध रेत खनन के खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी. इस याचिका में बताया गया था कि पहुवा, प्रतापपुर, नेवादिया, अमिलिया, मसियारी, फुलवा, बिसोना, असरावल, मानपुर, भामपुर, मिश्रपुर, नगवर, गदिसपुर, भीखाना, बेबर, पालपुर, विद्यापीठ, मझियारी, भीलोर, नंदा का पुरवा, सैदपुर के साथ साथ कई अन्य जगहों पर बड़ी बड़ी मशीनों के साथ खनन किया जा रहा है. साथ ही बताया गया कि अवैध खनन की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए हर रोज 500 के करीब ओवरलोड ट्रक आ रहे हैं. आवेदक ने बताया कि पहले भी ये मामला एनजीटी के समक्ष उठाया गया है और ट्रिब्यूनल ने आदेश भी जारी किए, लेकिन अब उन आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं.
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जारी किये आदेश
इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने प्रयागराज और कौशांबी जिलों के अधिकारियों को आदेश जारी किए. आदेश जारी करते हुए जस्टिस आदर्श कुमार, जस्टिस सुधीर अग्रवाल और डॉ. ए सेंथिल वेल ने जिला अधिकारियों को ट्रिब्यूनल के पहले आदेशों को मद्देनजर रखते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए.