बिकरू कांड: सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुशी दुबे को दी जमानत, विरोध में उतरी UP सरकार
लखनऊ: कानपुर के बिकरू कांड में एनकाउंटर में मारे गए अमर दुबे की पत्नी ख़ुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दे दी है। आपको बता दें कि ख़ुशी को अब हर हफ़्ते स्थानीय SHO के सामने हाजिरी लगानी होगी।
जानकारी के मुताबिक़, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने ज़मानत का विरोध किया। इस बाबत यूपी सरकार की तरफ़ से कहा गया कि ख़ुशी पर पुलिस पर फायरिंग के लिए उकसाने का गंभीर आरोप है। यूपी सरकार की तरफ़ से ये भी कहा गया कि जेल रिपोर्ट के मुताबिक़ ख़ुशी का व्यवहार ठीक नहीं है, दूसरे क़ैदियों के साथ ख़ुशी ने झगड़े किए थे।
यही नहीं, ज़मानत का विरोध करते हुए यूपी सरकार ने यह भी कहा कि ख़ुशी को अगर ज़मानत दी गई तो फिर से गैंग एक्टिव हो सकता है।
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गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घटना के समय ख़ुशी दुबे क़रीब 17 साल की थी। ट्रायल भी शुरू हो चुका है, ऐसे में उसे अब भी जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है, लिहाज़ा ज़मानत पर रिहा करना उचित ही है।
आपको बता दें कि दो-तीन जुलाई 2020 की दरमयिानी रात कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के गांव बिकरू निवासी और दुर्दांत अपराधी विकास दुबे को पकड़ने उसके गांव पहुंची पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया था, जिसमें एक क्षेत्राधिकारी, थानाध्यक्ष समेत आठ पुलिस कर्मी मारे गए थे।
मुठभेड़ में पांच पुलिसकर्मी, एक होमगार्ड और एक आम नागरिक घायल हो गए थे। बाद में दुबे को 10 जुलाई 2020 को पुलिस मुठभेड़ में मारा गिराया गया था।