यूपी: भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने अब्बास अंसारी को अवैध रूप से जेल में अपनी पत्नी से मिलने के लिए समन भेजा है

By  Bhanu Prakash February 23rd 2023 05:07 PM -- Updated: February 23rd 2023 05:32 PM

लखनऊ (उत्तर प्रदेश) , 23 फरवरी (एएनआई): गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी, जो मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के मामले में जेल में हैं, को भ्रष्टाचार निरोधक अदालत, लखनऊ ने मंगलवार को तलब किया था। चित्रकूट जेल में अवैध रूप से अपनी पत्नी से मिल रहा था।

उधर, चित्रकूट में दर्ज मामले में अंसारी को तलब किया गया है।

अधिकारियों ने कहा कि इससे पहले 21 फरवरी को पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेता फ़राज़ खान को गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और उनकी पत्नी निखत अंसारी को जेल में आपराधिक गतिविधियों में मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

जेल में बंद विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निखत बानो को दो सेल फोन के साथ गिरफ्तार किया गया था, जब वह अपने पति को कथित रूप से "अनुचित मदद" प्रदान करने के लिए जेल गई थी।

हालांकि पुलिस ने कहा कि जेल में अंसारी पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और इसके लिए कासगंज जेल में बॉडी वियर कैमरे और ड्रोन भेजे गए हैं।

डीजी जेल आनंद कुमार ने कहा, "कासगंज जेल को पांच बॉडी वियर कैमरे और एक ड्रोन कैमरा दिया गया है। अब्बास की बैरक के आसपास तैनात जेल कर्मी बॉडी वियर कैमरे पहनेंगे। कासगंज जेल की हवाई निगरानी ड्रोन कैमरे से की जाएगी।"

उन्होंने आगे कहा कि अब्बास के आसपास तैनात जेल कर्मियों को हर माह बदला जाएगा। कासगंज जेल में तैनात कर्मचारियों की एक माह के रोस्टर पर समीक्षा की जाएगी।

अब्बास अंसारी मऊ सदर सीट से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के विधायक हैं। 10 फरवरी को निकहत अंसारी और उनके ड्राइवर रियाज को उनके पति से कथित तौर पर "अनुचित तरीके से" मिलने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ सदर के विधायक अब्बास अंसारी शस्त्र लाइसेंस के हस्तांतरण के एक धोखाधड़ी मामले में आरोपी है और उसके बाद लखनऊ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।

इससे पहले 18 अगस्त को, प्रवर्तन निदेशालय ने बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद मुख्तार अंसारी के लखनऊ और गाजीपुर स्थित परिसरों पर मनी लॉन्ड्रिंग की कथित रोकथाम के मामले में कई छापे मारे थे।

इससे पहले उत्तर प्रदेश की एक स्थानीय अदालत ने अब्बास अंसारी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।

अक्टूबर 2019 में लखनऊ के महानगर थाने में दर्ज मामले में अदालत ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।

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