UP: प्रदेश में 27 हजार पदों पर शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ, जानें पूरा मामला
ब्यूरो: UP: उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती में खाली रह गए 27 हजार से ज्यादा सीटों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। बेसिक शिक्षा की 68,500 पदों की सहायक शिक्षक भर्ती इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने यथावत रखा है। इस मामले में हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि प्रदेश सरकार खाली सीटों पर भर्ती करे।
बता दें कि कुछ अभ्यर्थी इस मामले में कटऑफ मार्क्स कम करके खाली पदों पर चयन किए जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। अब बेसिक शिक्षा विभाग भर्ती प्रक्रिया हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार कर सकेगा।
जानें पूरा मामला
साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में सहायक अध्यापक पदों पर समायोजित किए गए शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द कर दिया था। कोर्ट के इस फैसले के बाद करीब 1.37 लाख शिक्षकों के पद रिक्त हो गए थे। फिर यूपी सरकार की तरफ से दो चरणों में बहाली निकाली गई थी। एक चरण में 68,500 और 69 हजार पदों पर शिक्षकों की भर्ती निकाली गई थी। इसके बाद इसकी परीक्षा कराई गई थी। इसका रिजल्ट घोषित किया गया तो अनारक्षित वर्ग के लिए 45 फीसदी, जबकि ओबीसी और अन्य वर्ग का कटऑफ 40 फीसदी निर्धारित किया गया था। लेकिन योग्य अभ्यर्थी न मिलने से 27 हजार से ज्यादा पद रिक्त रह गए थे।