Mukhtar Ansari News: बाहुबली मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद HC ने दी बड़ी राहत, गैंगस्टर मामले में मिली जमानत
Mukhtar Ansari Case: बाहुबली मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी की जमानत को मंजूर कर लिया है और सजा के साथ लगाए गए फाइन पर भी स्टे लगा दिया है। इस मामले पर फैसला हाईकोर्ट के जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया है। हालांकि कोर्ट ने अंसारी की सजा पर रोक लगाए जाने की अपील को नहीं माना है और सजा के खिलाफ सुनवाई जारी रहेगी।
आपको बता मुख्तार अंसारी को निचली अदालत में गैंगस्टर मामले में दोषी ठहराया गया था और 29 अप्रैल को 10 साल की सजा सुनाई थी। इसको लेकर मुख्तार अंसारी ने फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
अंसारी के वकील की दलील
बाहुबली मुख्तार अंसारी के वकील उपेंद्र उपाध्याय ने कोर्ट को बताया था कि इस केस में मुख्तार अंसारी 12 साल 4 महीने से जेल में बंद हैं। जितनी सजा मिली हुई है। अंसारी उससे ज्यादा सजा ट्रायल के दौरान ही जेल में भुगत चुके हैं। वहीं, इस मामले में हाईकोर्ट ने बांदा जेल अधीक्षक से भी रिपोर्ट मांगी थी, जहां मुख्तार बंद था।
बता दें कि हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद मुख्तार अंसारी फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे क्योंकि कई मामलों में उन्हें अभी भी जमानत मिलना बाकी है।