कपिलदेव हत्याकांड: मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर केस का फैसला टला, 13 जून की तारीख तय
ब्यूरो: मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक और गैंगस्टर केस का फैसला टल गया है. कपिल देव हत्याकांड में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के तहत शनिवार को एमपी/एमएलए कोर्ट में फैसला सुनाया जाना था, लेकिन उसे कोर्ट ने टाल दिया है.
फैसला टला
मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत शनिवार को गाजीपुर की MP/MLA कोर्ट ने फैसला सुनाना था, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई टाल दी. 6 मई को इस मामले को लेकर सुनवाई हुई थी. मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता की बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब मामले में 13 जून को फैसला सुनाया जाएगा. 2009 में कपिल देव सिंह हत्याकांड मामले में मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था.
बता दें 17 मई को मीर हसन पर हमले के मामले में मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया था. वहीं इससे पहले रूंगटा और कृष्णानंद राय हत्याकांड के मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और पांच लाख जुर्माना लगाया जा चुका है.