32 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी दोषी करार, सुनाई गई उम्रकैद की सजा
वाराणसी: बहुचर्चित अवधेश राय हत्याकांड में माफिया मुख्तार अंसारी को सोमवार को वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी पाया है. वहीं इस मामले में अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.
32 साल बाद आया फैसले का दिन
बता दें 32 साल पहले, 3 अगस्त 1991 को अवधेश राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. अवधेश राय कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक अजय राय के भाई थे. इस हत्याकांड में माफिया मुख्तार अंसारी को मुख्य आरोपी बनाया गया था. मामले की सुनवाई कोर्ट में पूरी होने के बाद मुख्तार को दोषी पाया गया. अदालत ने अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई है.
उम्रकैद की सजा, एक लाख का जुर्माना
अवधेश राय हत्याकांड में मुख़्तार अंसारी को उम्रकैद और एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है. एमपी/एमएलए कोर्ट के जज अवनीश गौतम ने यह फैसला सुनाया. इस फैसले का सभी को एक लम्बे समय से इंतज़ार था.
अवधेश राय के छोटे भाई, घटना के मुख्य गवाह और कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने न्याय की उम्मीद जताई है. उन्होंने कहा कि घटना के बाद 32 साल तक न्याय के लिए इंतजार करना पड़ा.
घर के गेट पर हुई थी अवधेश पर हुई थी ताबड़तोड़ फायरिंग
3 अगस्त 1991 को लहुराबीर क्षेत्र में स्थित आवास के गेट पर ही अवधेश राय के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी गई थी. मृतक के भाई पूर्व विधायक ने इस मामले को लेकर मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह और राकेश नाइक सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था.