कोर्ट पहुंचा बंदायू में हुई चूहे की हत्या का मामला, 30 पन्नों की चार्जशीट दाखिल

By  Shagun Kochhar April 11th 2023 05:07 PM

बदायूं: नवंबर 2022 में चूहे की मौत का एक मामला सामने आया था. जिसने पूरी प्रशासन को हिला कर रख दिया था और लोग भी बेहद अचंभित हुए थे. क्योंकि ये देश का अपने आप में पहला मामला था. वहीं इस मामले में आरोपी के खिलाफ कोर्ट में 30 पेज की चार्जशीट दाखिल की है.


ये है पूरा मामला

बदायूं में नवंबर 2022 में हुई चूहे की मौत का मामला एक बार फिर से चर्चा में आ गया है. दरअसल, बदायूं शहर के पनपडिया मोहल्ले के रहने वाले मनोज ने 25 नवंबर 2022 को अपने घर से एक चूहे के पकड़ कर पहले उसकी पूंछ से पत्थर बांधा फिर पास के नाले में उसे फेंक दिया जिससे चूहे की डूबने के मौत हो गई.


(आरोपी मनोज कुमार)

इस दौरान वहां से गुजर रहे एनिमल लवर विकेंद्र शर्मा ने चूहे के साथ क्रूरता कर रहे मनोज को देख लिया और उसे ऐसा करने से रोका, लेकिन विकेंद्र के रोकने पर भी मनोज ने उसकी एक न सुनी और चूहे की हत्या कर दी. जिसके बाद पशु प्रेमी विकेंद्र शर्मा ने इसका वीडियो भी बनाया और चूहे को नाले से बाहर निकाला. साथ ही पूरे मामले में शिकायत शहर कोतवाली में दर्ज कराई.


पुसिल ने दर्ज किया चूहे की हत्या का मामला

शिकायत के बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी मनोज को लगभग सात-आठ घंटे हिरासत में रखा और छोड़ दिया. 28 नंवबर को बदायूं सदर कोतवाली पुलिस ने आरोपी मनोज के खिलाफ पशु क्रूरता का केस दर्ज कर थाने से जमानत दे दी. 


फिर हुआ चूहे का पोस्टमार्टम

इसके बाद पशु प्रेमी विकेंद्र शर्मा ने चूहे के मृत शरीर खुद के खर्चे पर पोस्टमार्टम भिजवाया. शिकायतकर्ता विकेंद्र शर्मा ने पुलिस के सहयोग से करीब 50 किलोमीटर दूर चूहे के शव का पोस्टमार्टम IVIR बरेली में कराने के लिए भिजवाया. वहां डॉ. अशोक कुमार और डॉ. पवन कुमार ने चूहे के शव का पोस्टमार्टम किया. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में आया कि चूहे के फेफड़े ख़राब थे. फेफड़ों में सूजन और लीवर में इन्फेक्शन था. वहीं शरीर में नाली का पानी पाया गया. चूहे के शव की माइक्रोस्कोपिक जांच की गई. इस आधार पर डॉक्टर इस नतीजे पर पहुंचे कि चूहे की मौत दम घुटने से हुई होगी.


अब कोर्ट में दाखिल हुई चार्जशीट

पूरे मामले में अब कोर्ट में 30 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई है. अब देखने वाली बात होगी कि कोर्ट पूरे मामले में क्या फैसला सुनाता है. वहीं पुलिस ने इस मामले में आरोपी मनोज के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम और धारा 429 लगाई है. बता दें इस धारा के तहत दोषी करार होने पर करीब 5 साल की सजा का प्रावधान है.

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