सपा के पूर्व विधायक आरिफ़ हाशमी की कुर्क संपत्ति को रिलीज़ करने का आदेश
बलरामपुर/लखनऊ: बलरामपुर में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आरिफ़ अनवर हाशमी और उनके परिवार के लोगों के नाम पर दर्ज संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट में कुर्क कर वाहवाही लूटने वाली बलरामपुर पुलिस को झटका लगा है। बलरामपुर की गैंगस्टर कोर्ट ने साल 2021 में कुर्क की गई आरिफ़ अनवर हाशमी की संपत्ति को रिलीज़ करने का आदेश दिया है।
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में माफिया और अपराधियों के अपराध से अर्जित संपत्ति पर शिकंजा कसने के लिए शुरू हुई ‘संपत्ति कुर्की’ की कार्रवाई में बलरामपुर पुलिस ने साल 2020 में उतरौला से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आरिफ़ अनवर हाशमी उनकी पत्नी रोज़ी सलमा हाशमी, भाई मारूफ़ अनवर हाशमी, फरीद अनवर हाशमी, आबिद अनवर हाशमी और भाई निज़ामद्दीन अनवर हाशमी की पत्नी सबीह फातिमा हाशमी पर गैंगस्टर एक्ट में मुक़दमा दर्ज किया।
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गैंगस्टर एक्ट में मुक़दमा दर्ज कर पुलिस ने 4 दिसंबर 2020 को संपत्ति कुर्की का आदेश दिया और संपत्ति कुर्क कर दी गई। आरिफ़ अनवर हाशमी और उनके परिवार से जुड़े लोगों की अब तक 130 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। अभी हाल ही में बलरामपुर पुलिस ने सारे 11.5 करोड़ की ज़मीन कुर्क की हैं।
गौरतलब है कि अब तक आरिफ़ अनवर हाशमी की कुर्क संपत्ति को लेकर मिली जानकारी के मुताबिक़ 30 मार्च 2022 को बलरामपुर पुलिस ने 5 करोड़ 11 लाख की संपत्ति कुर्क की थी। उससे पहले उनकी 71. 87करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी थी। हाल ही में बलरामपुर पुलिस में उनकी 11.5 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया है।
इस संबंध में एसपी बलरामपुर राजेश सक्सेना का कहना है कि गैंगस्टर कोर्ट के इस फैसले के ख़िलाफ़ ऊपरी अदालत में अपील की जाएगी, बाक़ी यह फैसला क्यों हुआ, कहां पैरवी में कमी हुई, यह ज़िला प्रशासन देखता है, जिसकी ज़िला स्तर पर भी समीक्षा होगी।