प्रयागराज: मुख्तार अंसारी के भाई और बीएसपी के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी को राहत देते हुए जमानत अर्जी मंजूर कर दी है.
दरअसल, अफजाल ने सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी. अफजाल अंसारी ने सजा पर रोक लगाने और जमानत पर रिहा करने की मांग रखी थी. जिस पर फैसला देते हुए सजा पर रोक लगाने से इनकार किया था. वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 जुलाई को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था.
बता दें, अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में गाजीपुर एमपी/एमएलए कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई थी. वहीं 29 अप्रैल को गाजीपुर की अदालत से गैंगस्टर मामले में चार साल की सजा मिलने की वजह से अफजाल अंसारी की लोकसभा की सदस्यता निरस्त हो गई थी. इसके आदेश जस्टिस राजबीर सिंह की सिंगल बेंच ने दिया था.
वहीं वकील अजय श्रीवास्तव ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी की सजा पर फिलहाल रोक नहीं लगी है, सिर्फ कोर्ट ने जमानत मंजूर की है. उन्होंने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में सजायाफ्ता गाजीपुर के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को फिलहाल राहत नहीं दी है. कोर्ट ने सजा पर रोक नहीं लगाई है. जिसके चलते उनकी सांसदी बहाल नहीं होगी.
हाईकोर्ट ने थोड़ी राहत देते हुए अंसारी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. अन्य मामलों में जमानत न होने के कारण फिलहाल रिहाई नहीं हो सकेगी. अफजाल अंसारी को गाजीपुर की जिला अदालत ने गैंगस्टर मामले में दोषी करार देते हुए चार साल की सजा सुनाई थी. जिसके बाद पूर्व सांसद ने जिला अदालत के फैसले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अपील दाखिल कर चुनौती दी है.