Saturday 5th of April 2025

सावरकर मानहानि मामले में राहुल गांधी को इलाहाबाद HC से झटका, सत्र न्यायाल का आदेश रद्द करने से इंकार

Reported by: PTC News उत्तर प्रदेश Desk  |  Edited by: Md Saif  |  April 04th 2025 06:40 PM  |  Updated: April 04th 2025 06:40 PM

सावरकर मानहानि मामले में राहुल गांधी को इलाहाबाद HC से झटका, सत्र न्यायाल का आदेश रद्द करने से इंकार

ब्यूरो: UP News: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी को सावरकर के खिलाफ कथित अपमानजनक बयानबाजी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। राहुल गांधी ने याचिका दायर करते हुए निचली अदालत के समन और जुर्माने को चुनौती दी थी। राहुल गांधी के मामले को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उनकी मौजूदा याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्हें सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर करने का अधिकार है।

वीर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में हाजिरी माफी की अर्जी लगाने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर दो सौ रुपये का हर्जाना लगाया गया था। गौरतलब है कि 17 नवंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा में वादी नृपेंद्र पांडे ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के अकोला में सार्वजनिक मंच से वीर सावरकर के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करके उनके खिलाफ नफरत भड़काई। राहुल ने देश के स्वतंत्रता सेनानियों का भी अपमान किया है। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि राहुल गांधी ने अन्य अपमानजनक टिप्पणियों के अलावा वीर सावरकर को ब्रिटिश पेंशनभोगी कहा था।

Latest News

PTC NETWORK
© 2025 PTC News Uttar Pradesh. All Rights Reserved.
Powered by PTC Network