लखनऊ: माफिया अतीक अहमद और उसके परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. बीते दिन अतीक की पत्नी और उमेश हत्याकांड में आरोपी शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया. वहीं अब अतीक अहमद और उसके बेटे समेत 12 आरोपियों पर अपहरण और मारपीट के मामले में आरोप तय हो गए हैं.
प्रॉपर्टी डीलर अपहरण केस
लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत में अतीक अहमद और उसके बेटे समेत 12 आरोपियों पर अपहरण और मारपीट के मामले में आरोप तय किए हैं. लखनऊ के प्रॉपर्टी डीलर अपहरण केस में माफिया और उसके बेटे उमर सहित 12 लोगों पर सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई. साबरमती जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा अतीक अहमद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुआ. वहीं अतीक का बेटा उमर पेशी के लिए लखनऊ की कोर्ट पहुंचा.
मामले में आरोपी अतीक अहमद, उमर अहमद, पवन सिंह, जफरुल्ला मोहम्मद फारूख, इरफान अहमद, महेंद्र सिंह, योगेश कुमार, नीतीश मिश्रा, गुलाम मोईन सिद्दीकी, मोहम्मद हमजा और जकी अहमद पर कोर्ट ने आरोप तय किए हैं. अब अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी.
इस धाराओं के तहत आरोप किये गए तय
सीबीआई की विशेष अदालत में आईपीसी की धारा 147, 149, 329, 364A, 386, 394, 411, 420, 467, 468, 471, 506, 120B के तहत आरोप तय हुए हैं. आईपीसी की धारा 364A में मृत्युदंड की सजा सुनाए जाने का भी प्रावधान है. इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय हुए हैं.
2018 का है मामला
मामला साल 2018 का है. जब अतीक अहमद दिसंबर 2018 में यूपी के देवरिया जेल में बंद था. उस समय लखनऊ के आलमबाग के रहने वाला कारोबारी मोहित जायसवाल उससे मिलने जेल में आया था. बाद में उसने आरोप लगाया था कि अतीक के इशारे पर गुर्गे उसे जबरन किडनैप कर लखनऊ से उठाकर देवरिया जेल ले गए थे.
आरोप है कि जेल में उसकी अतीक अहमद से मुलाकात कराई गई. जेल में अतीक के बेटे उमर और गुर्गों ने उसकी पिटाई की और जान से मारने धमकी दी. साथ ही करोड़ों की जमीन पर जबरन साइन करा लिया गया. मोहित से अतीक के गैंग ने रंगदारी भी मांगी थी.