ब्यूरो: वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है.
वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर से बरामद हुए कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग के जरिए साइंटिफिक सर्वे की मांग वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश आया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई(आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया) को कथित शिवलिंग की उम्र का पता लगाने के लिए आदेश दे दिए हैं. हाईकोर्ट ने आदेश भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी एएसआई की ओर से पेश की गई रिपोर्ट पर दिया है.
एएसआई ने जारी किए आदेश
कोर्ट ने एएसआई से कहा कि बिना शिवलिंग को कोई नुकसान पहुंचाए उम्र का पता लगाया जाए और साइंटिफिक सर्वे किया जाए. साइंटिफिक सर्वे के दौरान शिवलिंग को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए. बता दें ये आदेश जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा-I की सिंगल बेंच ने दिया है.
हिन्दू पक्ष की तरफ से दायर की गई थी रिवीजन याचिका
आपको बता दें हिन्दू पक्ष की तरफ से लक्ष्मी देवी और अन्य 3 लोगों ने सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की थी. इससे पहले वाराणसी जिला कोर्ट ने हिन्दू पक्ष की कार्बन डेटिंग की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था. बता दें इस मामले में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बीते दिन ही सील बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी.
इसे लेकर हिन्दू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने क्या कहा सुनिए...