लखनऊ: प्रभात गुप्ता हत्याकांड में तीसरी बार फैसले की तारीख हो गई है. 19 मई को हाई कोर्ट प्रभात गुप्ता हत्याकांड में अपना फैसला सुनाएगा. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी समेत चार लोगों पर प्रभात गुप्ता को गोली मारने का आरोप है.
23 साल पुराना है मामला
बता दें ये मामला 23 साल पुराना है और प्रभात गुप्ता हत्याकांड में तीसरी बार फैसले की तारीख तय हुई है. पहली बार 12 मार्च 2018 को जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और दिनेश कुमार सिंह ने फैसला रिजर्व किया. दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 10 नवम्बर 2022 को जस्टिस रमेश सिन्हा और रेनु अग्रवाल ने फैसला रिजर्व किया. फिर तीसरी बार 21 फरवरी 2023 को फैसला जस्टिस अताउर रहमान मसूदी और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने फैसला रिजर्व किया था. इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने 16 मई को प्रभात गुप्ता हत्याकांड की सुनवाई पूरी की. जिसके बाद फैसले को सुरक्षित रखा गया. फैसला 19 मई को सुनाया जाएगा. लखनऊ हाई कोर्ट में जस्टिस एआर मसूदी और ओपी शुक्ला की बेंच मामले में अपना फैसला सुनाएगी.
लखीमपुर खीरी के छात्र नेता थे प्रभात गुप्ता
मामला साल 2000 का है. जिला पंचायत चुनाव के दौरान लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता प्रभात गुप्ता की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. तिकुनिया में बीच बाजार इस वारदात को अंजाम दिया गया था.
केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी मुख्य आरोपी
प्रभात गुप्ता हत्याकांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी समेत चार लोग आरोपी हैं. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के साथ सुभाष मामा, शशि भूषण पिंकी, राकेश डालू का नाम है.