Thursday 26th of December 2024

संभल हिंसा में पुलिस एक्शन की तरीफ करने पर पति ने दिया तीन तलाक, बोला- तू मुसलमान नहीं, काफिर

Reported by: PTC News उत्तर प्रदेश Desk  |  Edited by: Md Saif  |  December 07th 2024 05:40 PM  |  Updated: December 07th 2024 05:40 PM

संभल हिंसा में पुलिस एक्शन की तरीफ करने पर पति ने दिया तीन तलाक, बोला- तू मुसलमान नहीं, काफिर

ब्यूरो: Moradabad: मुरादाबाद की एक महिला को उसके पति ने सिर्फ इसलिए तीन तलाक दे दिया क्योंकि महिला ने संभल हिंसा में पुलिस कार्रवाई का समर्थन किया था। शुक्रवार को पीड़ित महिला ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। बता दें कि संभल में कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे किया जा रहा था। रविवार, 24 नवंबर को जामा मस्जिद का सर्वे किया जा रहा था। इस दौरान भड़की हिंसा में चार युवकों की मौत हो गई थी।

जानिए पूरा मामला

मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र के मकबरा मोहल्ले की एक महिला ने पुलिस को बताया कि उसका निकाह साल 2012 में हुआ था, लेकिन उसके पति का निधन 2021 में हो गया। महिला ने बताया कि उसकी मुलाकात लाजपतनगर निवासी कारोबारी एजाजुल आबेदीन से हुई। उसके कहने पर महिला गुड़गांव भी गई, जहां फ्लैट पर एजाजुल ने फिजिकल रिलेशन बनाए। शादी का वादा किया लेकिन शादी के लिए बाद में मना कर दिया। महिला ने जब पुलिस में शिकायत की बात कही तो उसने निकाह कर लिया।

पुलिस को महिला ने बताया कि एजाजुल ने निकाह तो कर लिया था लेकिन उसने शादी के बाद टॉर्चर करना शुरू कर दिया, सास ने भी ताना देने शुरू कर दिए। महिला ने बताया कि 30 नवंबर को एजाजुल ने मारपीट की और घर से निकाल दिया। तब से समझौते की कोशिश में लगी थी, 4 दिसंबर को इसी कोशिश में एजाजुल के ऑफिस जा रही थी। 

संभल घटना पर पुलिस की तारीफ, तो तीन तलाक

महिला ने आगे बताया कि ऑफिस से कुछ दूर पहले ही एजाजुल मिला। उस वक्त मैं संभल हिस्से से संबंधित जामा मस्जिद का वीडियो यूट्यूब पर देख रही थी। इसमें पुलिस पर लोग पत्थर चला रहे थे। इतने में एजाजुल ने वीडियो बंद करने को कहा और बोला, "तू मुसलमान नहीं, काफिर है।" इस पर मैंने उससे कहा कि जब कोई पुलिस पर पत्थर चलाएगा तो पुलिस को भी तो आत्मरक्षा का अधिकार है। इतने पर वो चिढ़ गया। उसने तुरंत तीन तलाक दे दिया। SSP सतपाल अंतिल का कहना है- महिला की लिखित में शिकायत मिली है। मामले की जांच कराई जा रही है। संबंधित थाना प्रभारी को FIR लिखने के लिए आदेश दिया गया है।

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