Saturday 23rd of November 2024

शराब को लेकर नए निर्देश: लखनऊ के बार और होटलों में कम उम्र के लोगों को शराब नहीं बेचने की बात कही गई है

Reported by: PTC News उत्तर प्रदेश Desk  |  Edited by: Bhanu Prakash  |  March 04th 2023 03:11 PM  |  Updated: March 04th 2023 03:11 PM

शराब को लेकर नए निर्देश: लखनऊ के बार और होटलों में कम उम्र के लोगों को शराब नहीं बेचने की बात कही गई है

लखनऊ: संयुक्त पुलिस आयुक्त (जेसीपी) के कार्यालय, कानून व्यवस्था, लखनऊ ने सोमवार को सभी होटल, बार, रेस्तरां और शराब की दुकानों के साथ-साथ स्कूलों को एक पत्र जारी किया, जिसमें उन्हें उल्लिखित नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया है।

शराब की दुकानों, रेस्तरां, बार और होटलों में 21 साल से कम उम्र के लोगों को काम पर रखने और शराब बेचने पर रोक लगा दी गई है। ऐसा पता चलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे सभी व्यवसायों को परिसर के अंदर और बाहर नोटिस लगाना चाहिए ताकि जनता उन्हें आसानी से पढ़ सके। जेसीपी पीयूष मोर्दिया ने अपने पत्र में कहा है कि अवैध नशीले पदार्थ बेचने वाली दुकानों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

“ऐसे व्यवसायों की यह जिम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि लोगों द्वारा शराब पीने के बाद कोई उपद्रव या शारीरिक झगड़ा न हो। होटलों को सीसीटीवी कैमरे लगाने चाहिए और सुरक्षाकर्मियों से ऐसी गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए।'

यह आदेश होटल और शॉपिंग मॉल को अपने प्रतिष्ठानों के बाहर संगठित पार्किंग प्रदान करने और सुरक्षा कर्मियों को हाथ में रखने का भी निर्देश देता है।

स्कूलों को एक अलग पत्र में, जेसीपी ने कहा कि यह पता चला है कि कुछ वैन, रिक्शा, ई-रिक्शा और ऑटो में उनकी क्षमता से अधिक छात्र सवार थे, जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटनाएं हुईं। उन्होंने कहा कि स्कूली वाहनों में छात्रों को ले जाते समय नियमों का पालन किया जाना चाहिए।

पत्र के अनुसार वाहनों का रंग पीला होना चाहिए, आगे और पीछे दोनों तरफ नीले रंग से स्कूल का नाम और नंबर लिखा होना चाहिए। वाहनों में आग बुझाने के यंत्र और क्षैतिज ग्रिल भी होने चाहिए।

“यह सुनिश्चित करना स्कूल प्रशासन और माता-पिता की भी ज़िम्मेदारी है कि उनके बच्चों को ले जाने वाले वाहन सुरक्षा मानकों को पूरा करते हैं। इसके अलावा, ड्राइवर के पास ड्राइविंग का कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए और उसका लाइसेंस आरटीओ वेरिफाइड होना चाहिए। स्कूल को आपराधिक प्रवृत्ति वाले या शराब का सेवन करने वाले ड्राइवरों को काम पर रखने से रोकना चाहिए।

पत्र में कहा गया है, "अगर ड्राइवर स्कूल द्वारा सभी मानदंडों का पालन करने के बावजूद नियम तोड़ता पाया जाता है, तो स्कूल और माता-पिता को पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल करना चाहिए।"

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