Wednesday 16th of April 2025

सीएम योगी आदित्यनाथ को कोर्ट से राहत, मुकदमा दर्ज करवाने की अर्जी खारिज

Reported by: PTC News उत्तर प्रदेश Desk  |  Edited by: Shagun Kochhar  |  May 12th 2023 12:59 PM  |  Updated: May 12th 2023 01:01 PM

सीएम योगी आदित्यनाथ को कोर्ट से राहत, मुकदमा दर्ज करवाने की अर्जी खारिज

प्रयागराज: सीएम योगी आदित्यनाथ को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सीएम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग में दाखिल रिवीजन अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. 

सीएम योगी आदित्यनाथ को बड़ी राहत

बता दें सीएम योगी एक बयान को लेकर मुश्किल में पड़ गए थे. जानकारी के मुताबिक, सीएम ने लखनऊ में एक बार बयान दिया था कि भारत हिंदू राष्ट्र और यहां का हर नागरिक हिन्दू है. जिसके बाद सीएम के इस बयान का विरोध किया गया. विरोध जताते हुए सीएम के खिलाफ मामला दर्ज करने की बात कही गई. वहीं सीएम का बयान 16 फरवरी को विभिन्न अखबारों में प्रकाशित भी हुआ था.

सीएम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की मांग

सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आजम राइन ने एसीजेएम कोर्ट में 156 (3) के तहत मुकदमा दर्ज कराने की अर्जी दाखिल की थी. अर्जी में कहा गया था कि सीएम ने भारतीय संविधान के अनुपालन सत्यनिष्ठा से करने की शपथ ली है. जिसके चलते सीएम का बयान भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित धर्मनिरपेक्ष शब्द का पूरी तरह से उल्लंघन करता है. 

वहीं एसीजेएम कोर्ट ने 2 मई 2023 को अर्जी खारिज कर दी. जिसके बाद एसीजेएम कोर्ट के इस फैसले को जिला जज की कोर्ट में चुनौती दी गई और रिवीजन अर्जी दाखिल की गई. जिसके बाद डीजीसी क्रिमिनल गुलाब चंद्र अग्रहरी ने रिवीजन अर्जी पर विरोध किया और रिवीजन अर्जी के एडमिशन पर जिला जज की अदालत में बहस हुई. वहीं कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद प्रभारी जिला जज सिद्धार्थ कुमार बागव ने रिवीजन अर्जी को खारिज कर दिया.

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