Sunday 19th of January 2025

मुख्तार अंसारी को राहत! इस मामले में कोर्ट ने माफिया को किया दोषमुक्त

Reported by: PTC News उत्तर प्रदेश Desk  |  Edited by: Shagun Kochhar  |  May 17th 2023 03:54 PM  |  Updated: May 17th 2023 03:54 PM

मुख्तार अंसारी को राहत! इस मामले में कोर्ट ने माफिया को किया दोषमुक्त

ब्यूरो: मुख्तार अंसारी को बुधवार को एक राहत भरी खबर मिली. गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्तार को एक मामले में दोषमुक्त करार दे दिया है.

हत्या के प्रयास के मामले में मिली राहत

दरअसल, मुख्तार अंसारी के खिलाफ 61 मामले दर्ज हैं. वहीं इन मामलों में एक मामला हत्या के प्रयास का था. इस मामले में गाजीपुर कोर्ट ने अंसारी को दोष मुक्त करार दिया. ये मामला साल 2009 का है. मुहम्मदाबाद कोतवाली में 120B के तहत धारा-307 में मुख्तार के खिलाफ ये केस दर्ज हुआ था. लेकिन इस मामले में राहत के बाद भी मुख्तार अभी जेल से बाहर नहीं आ सकता.

क्या है मामला?

बता दें, ये मामला साल 2009 का है. करंडा के सबुआ निवासी कपिल देव सिंह हत्याकांड और मुहम्मदाबाद के मीर हसन की हत्या के प्रयास के मामले में मुख्तार अंसारी को आरोपी था. इसके तहत मुख्तार का केस गैंगचार्ट में शामिल किया गया. 

मुख्तार को पहले ही मिल चुकी है 10 साल की सजा

बता दें इससे पहले मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर केस में कोर्ट 10 साल की सजा सुना चुका है. इसी के साथ ही मुख्तार अंसारी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. 

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