ब्यूरो: Sambhal: संभल की शाही जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई की इजाजत की मांग से जुड़े मामले पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने स्वीकार किया कि मस्जिद की रंगाई-पुताई जरूरी है। कोर्ट ने इस बात पर सहमति जताई कि रमजान का महीना शुरू होने से पहले इसका काम शुरू किया जाना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने इस मामले पर ASI से रिपोर्ट मांगी है।
विवादित ढांचे को नुकसान पहुंचाए बिना रंगाई-पुताई का काम कैसे कराया जा सकता है, इसे लेकर हाईकोर्ट ने एएसआई से रिपोर्ट मांगी है। हाईकोर्ट ने एएसआई को तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर आज ही रिपोर्ट तैयार करने को कहा है और ये भी पूछा है कि विवादित जगह को नुकसान पहुंचाए बिना रंगाई-पुताई का काम कैसे कराया जा सकता है।
इस कमेटी में एएसआई का कोई अधिकारी, एक विशेषज्ञ और प्रशासनिक अधिकारी शामिल रहेगा। कमेटी जरूरत पड़ने पर आज ही विवादित मस्जिद परिसर का निरीक्षण करेगी, जिसके बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी। अब इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट कल सुबह 10 बजे सुनवाई करेगा और अपना फैसला सुनाएगा।
इस मामले में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने माना कि रमजान से पहले मस्जिद की रंगाई-पुताई जरूरी है। लेकिन यह कैसे किया जाए, ये कोर्ट कल तय करेगा। वहीं दूसरी तरफ हिंदू पक्ष की तरफ से मस्जिद कमेटी की याचिका का विरोध किया गया है। हिंदू पक्ष ने कहा है कि रंगाई-पुताई के नाम पर विवादित परिसर में छेड़छाड़ की जा सकती है।