ब्यूरो: Sambhal: संभल शाही जामा मस्जिद में सर्वे के बाद भड़की हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। यह याचिका जामा मस्जिद कमेटी की तरफ से दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने संभल हिंसा की सुनवाई के दौरान आदेश दिया है कि मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट नहीं खोली जाएगी।
कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से कहा है कि 8 जनवरी तक केस में कोई एक्शन न लें। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा है और कहा है कि अब हाईकोर्ट के निर्देश पर ही कोई कार्रवाई हो सकेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया कि जब तक संभल मस्जिद की शाही ईदगाह कमेटी हाईकोर्ट नहीं जाती, तब तक मामले को आगे न बढ़ाया जाए। pic.twitter.com/tFJQd559f6
— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 29, 2024
संभल मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई जस्टिस खन्ना की अध्यक्षता में बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट नहीं खुलेगी। गुरुवार को संभल मस्जिद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इसमें 3 मांग की गई थी।
– मस्जिद के सर्वे करने के निचली अदालत के आदेश के अमल पर रोक लगे। (सर्वे के आधार पर आगे कोई कार्रवाई न हो)
– अभी इस जगह पर यथास्थिति कायम रखी जाए। सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट को सीलबंद कवर में रखा जाए।
– कोर्ट निर्देश जारी करे कि ऐसे मामलों में सभी पक्षों को सुनें बिना ऐसा सर्वे का कोई आदेश न जारी किया जाए। कानून के विकल्प आजमाने का मौका दिया जाए।
#WATCH दिल्ली: अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया, "सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले चिंता जताई की वहां पर शांति और सद्भाव बरकरार रहे। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी से कहा कि आप इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। सुप्रीम ने ये भी कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर आप हाई कोर्ट में… https://t.co/hwzDG0H0aF pic.twitter.com/rG0QmStoDx
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सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले पर हिंदू पक्ष की तरफ से पेश हुए वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले चिंता जताई कि वहां पर शांति और सद्भाव बरकरार रहे। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी से कहा कि आप इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं।