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यूपी में सख्त एडवाइजरी के साथ नोएडा में धारा 144 लागू, देखें प्रतिबंधों की सूचि

By  Shivesh jha -- March 6th 2023 09:35 PM
यूपी में सख्त एडवाइजरी के साथ नोएडा में धारा 144 लागू, देखें प्रतिबंधों की सूचि

यूपी में सख्त एडवाइजरी के साथ नोएडा में धारा 144 लागू, देखें प्रतिबंधों की सूचि (Photo Credit: File)

होली के मद्देनजर उत्तर प्रदेश पुलिस ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को एक विस्तृत एडवाइजरी जारी की है। विभाग के प्रवक्ता त्रिपाठी ने बताया कि त्योहार के दौरान अश्लील गाने बजाने वालों पर नकेल कसने के लिए यह परामर्श जारी किया गया है। 

त्रिपाठी ने कहा के बारावफात और होली जैसे त्योहारों के मद्देनजर ऐसे गीतों के खिलाफ अधिक सतर्कता की आवश्यकता है, क्योंकि वे समाज में तीखी प्रतिक्रियाएं पैदा करते हैं। ऐसी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने और समाज में एकता सुनिश्चित करने के लिए समय पर कार्रवाई की आवश्यकता है।

इससे पहले गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने सार्वजनिक समारोहों को प्रतिबंधित करते हुए जिले भर में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी थी। 1 मार्च को लागू निषेधाज्ञा इस महीने के अंत तक यानी 31 मार्च तक लागू रहेगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए 31 मार्च तक तत्काल प्रभाव से गौतम बौद्ध नगर में धारा 144 लागू रहेगी।

देखें प्रतिबंधों की सूचि

  • पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध।
  • जुलूस निकालना या आयोजित करना प्रतिबंधित है।
  • पटाखे फोड़ना प्रतिबंधित है।
  • लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक।
  • जुलूस में संगीत बैंड प्रतिबंधित हैं।
  • बिना अनुमति के सामाजिक समारोहों पर प्रतिबंध है।
  • विरोध/भूख हड़ताल प्रतिबंधित है।

दूसरी ओर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने बारावफात के लिए एडवाइजरी जारी की है। इस बीच लखनऊ स्थित इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने भी मुसलमानों के लिए बारावफात के लिए एडवाइजरी जारी की है। गौरतलब है कि बारावफात 7 मार्च और होली 8 मार्च को मनाई जाएगी।

वरिष्ठ सुन्नी मौलवी मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने मुसलमानों से हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने को कहा है जो उसी समय होली मनाएंगे। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को शाम पांच बजे के बाद कब्रिस्तान जाना चाहिए और आतिशबाजी से बचना चाहिए।

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