ब्यूरो: उमेश पाल हत्याकांड मामले में एक नया अपडेट है. दरअसल, माफिया अतीक अहमद की पत्नी को कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है.
एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. आपको बता दें शाइस्ता ने खुद को निर्दोष बताते हुए अग्रिम की कोर्ट में गुहार लगाई थी. अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन उमेश हत्या मामले में आरोपी है और फरार चल रही है.
शाइस्ता परवीन पर घोषित किया गया है इनाम
शाइस्ता परवीन उमेश हत्या मामले में आरोपी है और फरार चल रही है. पुलिस ने शाइस्ता पर 25 हजार का इनाम भी घोषित किया हुआ है. बता दें परवीन उमेश हत्याकांड के तीसरे दिन से भी फरार चल रही है.
शाइस्ता के वकील ने दाखिल किया था वकालतनामा
शाइस्ता के वकील कोर्ट के समक्ष वकालतनामा दाखिल करवाया था. इसके द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी. वहीं इस याचिका को प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रेफर कर दिया. इसके बाद ये मामला एमपी एमएलए कोर्ट के समक्ष पहुंचा. वहीं अब मामले की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है.