Wednesday 7th of January 2026

UP News: बुलडोजर एक्शन पर 'सुप्रीम' फैसले पर NDA के सहयोगी दलों का बयान, कहा- 'फैसले का स्वागत'

Reported by: PTC News उत्तर प्रदेश Desk  |  Edited by: Md Saif  |  November 13th 2024 01:00 PM  |  Updated: November 13th 2024 01:00 PM

UP News: बुलडोजर एक्शन पर 'सुप्रीम' फैसले पर NDA के सहयोगी दलों का बयान, कहा- 'फैसले का स्वागत'

ब्यूरो:  UP News: सुप्रीम कोर्ट ने आज बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाते हुए सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने अपने फैसले में कई अहम बातें की हैं। जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ ने अपनी टिप्पणी में कई अहम बातें कही हैं। कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर एक्शन कानून नहीं होने का भय दिखाता है। अब इस मामले में राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है।

       

बिना प्रक्रिया के सजा देना असंवैधानिक- RLD  

केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय लोकदल ने पहली प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल ने पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी के बयान का हवाला देते हुए कहा कि बिना प्रक्रिया के सजा देना संविधान के खिलाफ है। जयंत चौधरी हमेशा से कहते रहे हैं कि न्यायपालिका से ही देश चलेगा, किसी भी दशा में बिना प्रक्रिया के कोई भी सजा देना असंवैधानिक है। देश नागरिकों का ही है और सरकार नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने का काम करती है।

       

सरकार का इरादा घर गिराने का नहीं- ओपी राजभर  

वहीं योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का पूरा देश स्वागत करता है, सरकार भी करती है। राजभर ने कहा कि सरकार का इरादा किसी का घर गिराने का नहीं है। अगर किसी अपराधी ने अवैध संपत्ति अर्जित की है और सरकारी जमीन पर घर बनाया है तो उसे खाली कराया जाता है।

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