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वाहन मालिकों को राहत! यूपी सरकार ने निरस्त किए पांच सालों के ट्रैफिक चालान

ब्यूरो: प्रदेश के लाखों वाहन मालिकों के लिए एक खुशखबरी है. योगी सरकार ने वाहन मालिकों को राहत देने वाला एक फैसला लिया है. लंबे समय से चालान का भुगतान न करने वालों के चालानों को निरस्त कर दिया गया है.

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Shagun Kochhar
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वाहन मालिकों को राहत! यूपी सरकार ने निरस्त किए पांच सालों के ट्रैफिक चालान

ब्यूरो: प्रदेश के लाखों वाहन मालिकों के लिए एक खुशखबरी है. योगी सरकार ने वाहन मालिकों को राहत देने वाला एक फैसला लिया है. लंबे समय से चालान का भुगतान न करने वालों के चालानों को निरस्त कर दिया गया है.

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नोएडा में किसान चालानों को निरस्त करने की मांग को लेकर धरना दे रहे थे. वहीं अब उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी और कमर्शियल वाहन मालिकों को राहत देते हुए ये फैसला लिया है. यूपी में जिन वाहन मालिकों ने लंबे समय से अपने वाहनों पर लगे हुए विभिन्न चालानों का भुगतान नहीं किया है उनको रियायत दी गई है. अब उन वाहन मालिकों को इन चालानों को नहीं भरना पड़ेगा. जिससे की उन्हें बड़ी राहत मिली है. 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 के बीच काटे गए चालानों पर ये राहत लागू होगी. वहीं इसके अलावा न्‍यायालय में लंबित चालानों को भी इसमें शामिल किया जाएगा.



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ई-चालान पोर्टल से हटाए जाएंगे चालान

वहीं इस फैसले को लेकर परिवहन आयुक्त चंद्र भूषण सिंह की ओर से सभी संभागीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं. अब न्‍यायालय में लंबित चालान की लिस्ट को ई-चालान पोर्टल से हटा दिया जाएगा. जानकारी देते हुए परिवहन आयुक्त ने बताया कि उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 जून 2023 के माध्यम से यह व्यवस्था लागू की गई है.



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