पासपोर्ट यात्रा दस्तावेज है, नागरिकता का प्रमाण नहीं: विदेश मंत्रालय

By  Dishant Kumar June 27th 2026 01:53 PM

Passport is a travel document News: विदेश मंत्रालय (MEA) ने स्पष्ट किया है कि भारतीय पासपोर्ट मुख्य रूप से एक यात्रा दस्तावेज है और इसे भारतीय नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए। यह स्पष्टीकरण पासपोर्ट, आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र को नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं, इस बारे में जनता के बीच व्याप्त भ्रम के बीच आया है।

सरकार ने स्पष्ट किया कि हालांकि पासपोर्ट केवल भारतीय नागरिकों को जारी किए जाते हैं, लेकिन इनका प्राथमिक उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय यात्रा को सुविधाजनक बनाना और विदेश में पहचान पत्र के रूप में कार्य करना है।

एक ब्रीफिंग के दौरान, विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवाओं में हुए महत्वपूर्ण सुधारों पर भी प्रकाश डाला। कई मामलों में, पासपोर्ट आवेदनों को अब पांच कार्यदिवसों के भीतर संसाधित किया जाता है, और तकनीकी सुधारों और सरलीकृत प्रक्रियाओं के कारण आवेदक पासपोर्ट सेवा केंद्रों (पीएसके) में 45 मिनट से भी कम समय व्यतीत करते हैं।

भारत ने यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और कई खाड़ी देशों सहित 25 देशों के साथ 27 आवागमन समझौतों पर हस्ताक्षर करके अपनी वैश्विक आवागमन साझेदारी का विस्तार किया है। इन समझौतों का उद्देश्य छात्रों, शोधकर्ताओं, प्रशिक्षुओं, पेशेवरों और व्यावसायिक यात्रियों के लिए सीमाओं के पार आवागमन को आसान बनाना है।

विदेश मंत्रालय ने आगे बताया कि भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए यात्रा की सुविधा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्तमान में, 27 देश भारतीयों को बिना वीजा के प्रवेश की सुविधा देते हैं, जबकि 47 देश आगमन पर वीजा प्रदान करते हैं और 66 देश भारतीय यात्रियों को ई-वीजा सुविधा के माध्यम से आवेदन करने की अनुमति देते हैं। इन विकासों से भारतीय नागरिकों के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्रा और विदेशों में रोजगार के अवसर अधिक सुलभ होने की उम्मीद है।

- एजेंसियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर

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