Mon, May 06, 2024

नगर निकाय चुनाव: फिरोजाबाद मेयर पद के आरक्षण का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

By  Shagun Kochhar -- April 29th 2023 12:21 PM
नगर निकाय चुनाव: फिरोजाबाद मेयर पद के आरक्षण का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

नगर निकाय चुनाव: फिरोजाबाद मेयर पद के आरक्षण का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट (Photo Credit: File)

फिरोजाबाद: नगर निकाय चुनाव में मेयर पद के आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. सामाजिक कर्यकर्ता और बसपा नेता ने प्रयागराज हाई कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दी है. 


बसपा नेता सतेंद्र जैन सोली ने बताया कि चुनाव नियमावली के अनुसार फिरोजाबाद मेयर पद के आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट में सरकार द्वारा आपत्ति का निस्तारण किए बिना निकाय चुनाव कराने पर याचिका दाखिल की गई थी. इसमें कहा गया कि शासन ने 5 दिसंबर 2022 को जो अधिसूचना जारी की उसमें जिले की मेयर पद को अनारक्षित घोषित किया गया था जो कि सही नहीं है. इसके बाद 9 अप्रैल 2023 को मेयर पद एक बार फिर से पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित किया गया जो नगर निगम अधिनियम का उल्लंघन है.


क्यों हो रहा आरक्षण का विरोध?

सतेंद्र जैन सोली का कहना है कि अगर मेयर पद की सीट सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित होती तो सभी जातियों को लड़ने का मौका मिलता इसलिए वो आरक्षण का विरोध कर रहे है. सत्येंद्र जैन की माने तो उन्होंने पहले शासन में आपत्ति लगाई फिर सुनवाई न होने पर हाई कोर्ट में याचिका लगाई जो 17 अप्रैल को खारिज हो गई. जिसका आदेश अभी तक उन्हें नहीं मिला. इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, लेकिन अभी वो सूचीबद्ध नहीं हुई है याचिका में एक या दो दिन में निर्णय आएगा. वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने 1 मई की तारीख तय की है.


बता दें सत्येंद्र जैन सोली ने फिरोजाबाद नगर निगम के मेयर पद का आरक्षण लगातार दूसरी बार पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए आरक्षित किये जाने पर हाई कोर्ट इलाहाबाद में याचिका दाखिल की थी. जिसमें यूपी सरकार की आरक्षण वाली नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया.

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