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Sambhal: सांसद बर्क पर बिजली चोरी के आरोप में किन धाराओं में दर्ज हुआ केस? अब आगे क्या होगा?

Reported by: PTC News उत्तर प्रदेश Desk  |  Edited by: Md Saif  |  December 19th 2024 01:25 PM  |  Updated: December 19th 2024 01:25 PM

Sambhal: सांसद बर्क पर बिजली चोरी के आरोप में किन धाराओं में दर्ज हुआ केस? अब आगे क्या होगा?

ब्यूरो: Sambhal: संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। सपा सांसद के खिलाफ बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज की गई है। यह केस बिजली थाने में दर्ज किया गया है। उन पर बिजली अधिनियम 2003 की धारा 135 (बिजली चोरी या अनधिकृत उपयोग) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

बिजली विभाग की शिकायत के अनुसार मीटर की जांच में पाया गया है कि उसमें छेड़छाड़ कर बिजली चोरी की गई। बिजली विभाग ने सुरक्षा बलों की तैनाती के बीच गुरुवार सुबह सांसद बर्क के आवास जाकर निरीक्षण किया। बिजली विभाग के अधिकारी ने बताया, सांसद बर्क के घर पर 2-2 किलोवाट के दो कनेक्शन थे। एक कनेक्शन इनके दादा जी के नाम से था तो दूसरा कनेक्शन खुद सपा सांसद के नाम पर था। 2 दिन पहले ही हमारी टीम ने यहां स्मार्ट मीटर लगाया था। यहां पिछले 6 महीने से जीरो यूनिट खपत दिखा रहा था।

आपको बता दें कि सांसद बर्क पर 24 नवंबर को हिंसा के दौरान भड़काऊ भाषण देने और लोगों को भड़काने का आरोप है। वहीं जियाउर रहमान बर्क ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने और प्राथमिकी रद्द करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। सांसद का दावा है कि वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

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