Tuesday 23rd of December 2025

उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को बड़ी राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा को किया सस्पेंड

Reported by: Gyanendra Shukla  |  Edited by: Atul Verma  |  December 23rd 2025 07:09 PM  |  Updated: December 23rd 2025 07:12 PM

उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को बड़ी राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा को किया सस्पेंड

ब्यूरो, 23 दिसंबर। साल 2017 के उन्नाव दुष्कर्म मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को निलंबित कर दिया है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की अध्यक्षता वाली बेंच ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली सेंगर की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया है।

हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत देते हुए लगाई कई शर्तें

दिल्ली हाईकोर्ट ने पू्र्व विधायक सेंगर की सजा को निलंबित करने के साथ ही उन्हें जमानत देते हुए कई शर्तें भी लगाई हैं। जानकारी के मुताबिक, अदालत ने ये निर्देश दिया है कि सेंगर दिल्ली में ही रहेंगे और उस जगह के 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं जाएंगे, जहां पीड़िता निवास करती है। इसके अलावा, हाईकोर्ट ने सेंगर को 15 लाख रुपये का बॉन्ड भरने का भी आदेश दिया है।

सेंगर को जमानत की शर्तों का सख्ती से पालन करना जरूरी- हाईकोर्ट

अदालत ने ये भी स्पष्ट किया कि ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका के लंबित रहने तक सजा निलंबित रहेगी। हालांकि, पूर्व विधायक सेंगर को जमानत की शर्तों का सख्ती से पालन करना होगा। गौरतलब है कि बीती 16 दिसंबर 2019 को दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हिरासत में हत्या के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को 10 साल की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही कोर्ट ने उन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। इस मामले में पूर्व विधायक समेत कुल 7 आरोपियों को भी 10-10 साल की कैद और 10-10 लाख रुपये के जुर्माने की सजा दी गई थी। ट्रायल कोर्ट के इसी फैसले को कुलदीप सिंह सेंगर ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर सुनवाई अभी जारी है।

Latest News

PTC NETWORK
© 2025 PTC News Uttar Pradesh. All Rights Reserved.
Powered by PTC Network