Saturday 17th of January 2026

यूपी पुलिस में पति-पत्नी को अनुकंपा ट्रांसफर की सुविधा, स्थापना बोर्ड के नए निर्देश जारी

Reported by: Gyanendra Kumar Shukla, Editor, PTC News UP  |  Edited by: Dishant Kumar  |  January 17th 2026 07:34 PM  |  Updated: January 17th 2026 07:34 PM

यूपी पुलिस में पति-पत्नी को अनुकंपा ट्रांसफर की सुविधा, स्थापना बोर्ड के नए निर्देश जारी

लखनऊ,  उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत पति-पत्नी को अब अनुकंपा के आधार पर स्थानांतरण का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही विशेष परिस्थितियों में भी पुलिस कर्मियों के ट्रांसफर पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। पुलिस महानिरीक्षक (स्थापना) मोदक राजेश जी राव द्वारा जारी पत्र में पुलिस कर्मचारियों के तबादले और पोस्टिंग को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों का उद्देश्य ट्रांसफर प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाना है।

पत्र में कहा गया है कि स्पष्ट सेवा विवरण के अभाव में पुलिस कर्मचारियों को कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है और स्थानांतरण से जुड़े निर्णयों में देरी होती है। इसे देखते हुए 14 बिंदुओं को तय किया गया है, जिनके आधार पर अनुकंपा ट्रांसफर पर विचार किया जाएगा।

पुलिस स्थापना बोर्ड ने निर्णय लिया है कि सामान्य प्रकरणों में वर्ष 2019 से 2022 तक भर्ती हुए सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के स्थानांतरण पर विचार होगा। वहीं, वर्ष 2019 के बाद भर्ती हुए सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल पति-पत्नी के मामलों में भी अनुकंपा के तहत ट्रांसफर किया जाएगा।

शासनादेश और तबादला नीति के तहत इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को गृह जनपद या सीमावर्ती जिले में, जबकि हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को गृह जनपद के सीमावर्ती जनपद में तैनाती दी जाएगी। 2019 के बाद भर्ती सामान्य मामलों में मुख्यालय में उपस्थिति की अनुमति नहीं होगी, लेकिन पति-पत्नी के मामलों में आवश्यक दस्तावेजों के साथ अनुमति दी जाएगी।

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