Wednesday 18th of December 2024

ग्रेटर नोएडा में जिनके फ्लैट फंसे हैं उनके लिए 10 दिनों में आएगा प्लान, कोर्ट ने लगाई अथॉरिटी की क्लास!

Reported by: PTC News उत्तर प्रदेश Desk  |  Edited by: Md Saif  |  December 18th 2024 01:42 PM  |  Updated: December 18th 2024 01:42 PM

ग्रेटर नोएडा में जिनके फ्लैट फंसे हैं उनके लिए 10 दिनों में आएगा प्लान, कोर्ट ने लगाई अथॉरिटी की क्लास!

ब्यूरो: UP News:  सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को खरीदारों की शिकायतों पर गंभीरता से काम न करने पर फटकार लगाई है। साथ ही समय पर जवाब दाखिल न करने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जीएनआईडीए 10 दिनों में कोई ठोस योजना लेकर आए, जिससे फ्लैट खरीददारों की समस्याओं का समाधान हो। वरना सीबीआई जांच का आदेश दिया जाएगा।

 

कोर्ट ने जीएनआईडीए को सुझाव दिया है कि जमीन अपने कब्जे में ले और खुद परियोजनाओं को पूरा कर फ्लैट खरीददारों को सौंपे। 800 से ज्यादा फ्लैट खरीददारों की तरफ से पेश वकील ने कहा है कि एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए तैयार है। पेश हुए वकील की तरफ से कहा गया कि यह कंपनी न सिर्फ परियोजनाओं को पूरा करेगी, बल्कि जीएनआईडीए और अन्य बकाया राशि का भुगतान भी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जीएनआईडीए से लीज डीड और जमीन आवंटन की पूरी जानकारी के साथ हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।

 

सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख फ्लैट खरीददारों के लिए राहत की उम्मीद बन गया है। कोर्ट ने खरीददारों के हितों की रक्षा पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जीएनआईडीए से खरीदारों की परेशानियों को हल करने के लिए 10 दिन में ठोस योजना पेश करने का आदेश दिया है।

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