Wednesday 13th of November 2024

Gyanvapi Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'व्यासजी के तहखाने' में पूजा पर नहीं लगाई रोक, 6 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

Reported by: PTC News उत्तर प्रदेश Desk  |  Edited by: Deepak Kumar  |  February 02nd 2024 02:10 PM  |  Updated: February 02nd 2024 02:10 PM

Gyanvapi Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'व्यासजी के तहखाने' में पूजा पर नहीं लगाई रोक, 6 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

ब्यूरोः ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज यानी शुक्रवार को सुनवाई पूरी हो गई है। इस मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। कोर्ट ने तब तक ज्ञानवापी के व्यासजी के तहखाने में पूजा करने पर रोक नहीं लगाई है। कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त करने के निर्देश दिए हैं।

आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट सैयद फरमान अहमद नकवी ने अपना पक्ष रखा। इसके बाद हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने उसका विरोध किया। जज जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच ने ज्ञानवापी मामले में शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई की।

मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट सैयद फरमान अहमद नकवी ने कहा कि कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की आपत्ति को नजर अंदाज कर इजाजत दे दी। इस पर जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने पूछा कि आपने सीधे 31 जनवरी के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की है। ऐसे में यह बताइए कि आपकी अर्जी की पोषणीयता क्या है? क्या उस पर सुनवाई की जा सकती है? 31 जनवरी का आदेश 17 जनवरी को डीएम को रिसीवर नियुक्त किए जाने के आगे की कड़ी है।

वहीं, दूसरी ओर कोर्ट के आदेश के अनुसार वाराणसी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. ज्ञानवापी मस्जिद के 300 मीटर पहले ही बैरीकेडिंग लगा दी गई है।

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