श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास बसी नई बस्ती के लोगों को HC से झटका, क्या अब इन लोगों को खाली करने होंगे अपने मकान
मथुरा: श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास बसी नई बस्ती के लोगों को हाई कोर्ट से झटका लगा है. दरअसल, बस्ती वासियों द्वारा दायर की गई याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया. रेलवे के संपत्ति अधिकारी के पास होगी सुनवाई.
लोगों में छत छिनने का खौफ
जानकारी के मुताबिक, रेलवे लाइन के आसपास लोगों ने अपने घर बनाए हुए हैं. जिसके बाद मुस्लिमों के 200 घरों को चिन्हित कर रेलवे ने उन्हें हटाने के लिए नोटिस भी चस्पा किए थे. नोटिस के बाद नई बस्ती के 200 से ज्यादा परिवारों में छत छिन जाने का खौफ पैदा हो गया है. जिसके चलते अब जल्द कार्रवाई हो सकती है.
रेलवे ने अवैध तौर पर काबिज इस बस्ती के लोगों को अपने निर्माण खुद हटाने के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन अपने आशियाने को बचाने के लिए बस्ती वाले हाईकोर्ट चले गए. इनकी पैरवी करते हुए याकूब शाह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से राहत देने की मांग की. जिसे अब हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है और याचिकाकर्ता को नियमानुसार रेलवे के संपत्ति अधिकारी की अदालत में अपनी बात रखने को कहा है.
रेलवे के अधिकारी से असंतुष्ट याचिकाकर्ता
वहीं हाईकोर्ट के निर्देश के बाद रेलवे के संपत्ति अधिकारी स्टेट ऑफिसर सीनियर डीईएन की अदालत में याचिकाकर्ता ने पक्ष रखा. यहां पर इस मामले को लेकर दो सुनवाई हो चुकी है, लेकिन याचिकाकर्ता संतुष्ट नहीं है. उनका कहना है कि उन पर मकानों को हटाने का दबाव बनाया जा रहा है.
आपको बता दें, ये रेलवे लाइन मथुरा वृंदावन के बीच कम समय में दूरी को तय करती है. साथ ही सांसद हेमा मालिनी के ड्रीम प्रोजेक्ट ब्रॉडगेज रेलवे लाइन के प्लान का भी हिस्सा है जिसमें ये बस्ती बाधा बन रही है.