ब्यूरो: उत्तर प्रदेश में अब एक बार फिर से डीएम ही कानून व्यवस्था की बैठक की अध्यक्षता करेंगे. एक बार फिर से यूपी में पुरानी कानून व्यवस्था लागू कर दी गई है.
दरअसल, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर की अध्यक्षता में कानून व्यवस्था को लेकर मीटिंग हुई थी. इस मीटिंग में ये फैसला लिया गया.
क्या है नया आदेश?
बता दें नए आदेश के मुताबिक, डीएम ही कानून व्यवस्था की बैठक की अध्यक्षता करेंगे. नए आदेश में ये कहा गया है कि डीएम की इजाजत के बगैर कोई भी फैसला नहीं लिया जाएगा.
इस आदेश के बाद प्रदेश में की व्यवस्था में बदलाव आएंगे. प्रदेश के 68 जिलों में डीएम को कानून व्यवस्था की बैठक लेने का अधिकार होगा. बाकि 7 जिलों में पुलिस कमिश्नर कानून व्यवस्था की बैठक की अध्यक्षता करेंगे. इनमें कानपुर, लखनऊ, नोएडा, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद शामिल है.
आपको बता दें, 2018 में भी इस मुद्दे को लेकर विवाद हुआ था. लेकिन अब सरकार को इस बात की आवश्यकता महसूस हुई है कि जिलों की कमान जिलाधिकारियों को ही दी जाए. जिसके बाद सरकार ने ये निर्णय लिया है. अब बिना डीएम की मंजूरी के थानाध्यक्ष पोस्ट नहीं होगा. पहले एसपी ही थानों में थानाध्यक्ष की नियुक्ति करते थे. लेकिन अब उन्हें डीएम की अनुमति लेनी होगी. जिससे जिलों में सिंघम बनकर घूम रहे पुलिस कप्तानों को बड़ा झटका लगा है.