पॉक्सो कोर्ट ने फिर रचा इतिहास: 9 साल के बच्चे से कुकर्म करने वाले दोषी को मिली फांसी की सजा, 15 दिन में फैसला
मथुरा: 9 साल के नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म कर उसकी हत्या करने के मामले में सोमवार को फैसला आ गया. पॉक्सो कोर्ट में इतिहास रचते हुए 15 दिन में फांसी की सजा और एक लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई है.
पॉक्सो कोर्ट में एक बार फिर इतिहास रचा है। जनपद के चर्चित 9 साल के नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म कर उसकी हत्या करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट माननीय जज रामकिशोर यादव की अदालत ने आरोपपत्र दाखिल होने के 15 दिन में फांसी की सजा व एक लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामला मथुरा के औरंगाबाद क्षेत्र का है. जहां एक 9 साल के बच्चे की 8 अप्रैल 2023 को शाम को गायब होने की खबर सामने आई थी. बच्चे के परिजनों ने मासूम को ढूंढने की लाख कोशिशों के बाद थाना सदर बाजार में लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करायी. जिसके बाद पुलिस ने बच्चे की तलाश शुरू की. पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले तो बच्चा अपने ताया की दुकान के नौकर के साथ दिखाई दिया. जिसके बाद पुलिस ने तुरंत नौकर (सैफ) को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की.
पूछताछ में सैफ ने कबूला जुर्म
पुलिस की पूछताछ के दौरान सैफ ने अपना जुर्म कबूल लिया और उसकी निशानदेही पर एक नाले से बच्चे के शव को बरामद किया गया. सैफ ने बताया कि उसने बच्चे के साथ कुकर्म किया और पकड़े जाने के डर से गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया. इसके बाद पुलिस ने सैफ के खिलाफ धारा 363, 302, 201, 377 और धारा-6 पोक्सो एक्ट अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ. इस मामले में स्पेशल डीजीसी पोक्सो कोर्ट की अधिवक्ता अलका उपमन्यु ने सरकार की ओर से पैरवी की.
बता दें 26 मई को आरोपी सैफ को सभी धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया. वहीं सोमवार को विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट माननीय जज रामकिशोर यादव ने मोहम्मद सैफ को फांसी की सजा और एक लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई है. वहीं दोषी मोहम्मद सैफ के ओर से दी जाने वाली जुर्माना राशि का 80 प्रतिशत बतौर प्रतिकर के रूप में मृतक के विधिक प्रतिनिधि उसके माता-पिता को अदा किया जाएगा. बता दें, इस मामले में 15 दिन में फांसी की सजा का एलान किया गया है.