Thu, May 02, 2024

रामपुरः आजम खान, अब्दुल्ला और डॉ. तंजीम फातिमा को 7-7 साल की सजा, कोर्ट से जाएंगे जेल

By  Deepak Kumar -- October 18th 2023 02:01 PM -- Updated: October 18th 2023 03:21 PM
रामपुरः आजम खान, अब्दुल्ला और डॉ. तंजीन फात्मा को 7-7 साल की सजा, कोर्ट से जाएंगे जेल

रामपुरः आजम खान, अब्दुल्ला और डॉ. तंजीम फातिमा को 7-7 साल की सजा, कोर्ट से जाएंगे जेल (Photo Credit: File)

ब्यूरोः यूपी के पूर्व मंत्री व सपा नेता अब्दुल्ला आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम व उनकी पत्नी को रामपुर कोर्ट ने दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में दोषी करार दिया है। इसके साथ ही कोर्ट तीनों को सात-सात साल की सजा सुनाई है। तीनों कोर्ट से सीधा आज ही जेल जाएंगे। कोर्ट में आज सुबह से ही भारी पुलिस बल मौजूद रहा। आपको बता दें साल 2019 में बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने गंज थाने में ये केस दर्ज करवाया था।

ये है मामला

बता दें भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की ओर से दर्ज कराए केस में कहा था कि आजम खां ने बेटे के पास दो जन्म प्रमाण पत्र हैं और दोनों जन्म प्रमाण पत्र पर अलग-अलग जन्मतिथि है। उन्होंने कहा था कि एक जन्म प्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका से बना है, जबकि दूसरा लखनऊ से बना है। वहीं, अब्दुल्ला आजम खान पर आरोप लगा है कि पहले जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पासपोर्ट प्राप्त करने और विदेशी दौरे करने में प्रयोग करने और दूसरे प्रमाण पत्र का उपयोग सरकार से संबंधित उद्देश्यों के लिए किया है। इस मामले पर आज रामपुर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आजम खां के अलावा उनके बेटे अब्दुल्ला और पत्नी पूर्व सांसद डॉ. तंजीम फातिमा को दोषी पाया। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने तीनों को 7-7 साल की सजा सुनाई है। 

गंज थाने में था मामला दर्ज

इस मामले को लेकर शासकीय अधिवक्ता अरुण कुमार ने कहा कि अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में तीनों को सात-सात साल की सजा सुनाई गई है। उन्होंने कहा कि गंज थाने में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया था। इस मामले आजम खान, उनकी पत्नी और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को आरोपी बनाया गया था।

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