Friday 4th of April 2025

ज्ञानवापी मस्जिद मामला: SC ने मस्जिद परिसर के ASI सर्वेक्षण पर 26 जुलाई तक लगाई रोक

Reported by: PTC News उत्तर प्रदेश Desk  |  Edited by: Shagun Kochhar  |  July 24th 2023 01:25 PM  |  Updated: July 24th 2023 01:25 PM

ज्ञानवापी मस्जिद मामला: SC ने मस्जिद परिसर के ASI सर्वेक्षण पर 26 जुलाई तक लगाई रोक

ब्यूरो: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एक बड़ी बात कही है। दरअसल, कोर्ट का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्वे पर 26 जुलाई तक रोक लगा दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 26 जुलाई शाम 5 बजे तक ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का कोई एएसआई सर्वेक्षण नहीं होगा यानी 26 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू नहीं होगा। वहीं इस बीच मस्जिद समिति उच्च न्यायालय का रुख कर सकती है।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वे पर फ़िलहाल रोक लगा दिया है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि आदेश 26 जुलाई शाम 5 बजे तक लागू नहीं किया जाएगा। इस बीच यदि याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय का रुख किया, तो उच्च न्यायालय के आरजी को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि यथास्थिति आदेश समाप्त होने से पहले इसे उचित पीठ के समक्ष रखा जाए।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले विष्णु शंकर जैन ने कहा कि एससी ने मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण पर वाराणसी अदालत के आदेश के निष्पादन पर रोक लगा दी है ताकि अंजुम को उच्च न्यायालय के समक्ष इसे चुनौती देने की अनुमति मिल सके। वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वेक्षण पर 26 जुलाई शाम 5 बजे तक रोक लगाने के आदेश के बाद डीएम वाराणसी ने कहा कि हम अदालत के आदेश का पालन करेंगे।

बताते चले कि मस्जिद प्रबंधन समिति ने सुप्रीम कोर्ट में निरीक्षण के विरोध में याचिका दायर की थी, इसके बावजूद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का "वैज्ञानिक सर्वेक्षण" शुरू किया। सुबह 7 बजे शुरू हुए सर्वेक्षण में सील किए गए "वुज़ू खाने" को छोड़कर सभी क्षेत्रों को शामिल किया जाना है। बता दें एक संरचना जिसे 'शिवलिंग' माना जाता है, ये कथित तौर पर 2022 में एक निरीक्षण के दौरान पाया गया था। एएसआई को 4 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट जिला अदालत में जमा करने का निर्देश दिया गया है।

वाराणसी जिला अदालत के आदेश ने साइट से संबंधित "सही तथ्यों" के रहस्योद्घाटन की आवश्यकता पर बल देते हुए वैज्ञानिक जांच को अनिवार्य कर दिया। हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने आशा व्यक्त की कि सर्वेक्षण 3 से 6 महीने के भीतर पूरा हो सकता है।

Latest News

PTC NETWORK
© 2025 PTC News Uttar Pradesh. All Rights Reserved.
Powered by PTC Network