Sunday 19th of January 2025

श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को लगा झटका, रिकॉल अर्जी खारिज

Reported by: PTC News उत्तर प्रदेश Desk  |  Edited by: Md Saif  |  October 23rd 2024 05:51 PM  |  Updated: October 23rd 2024 05:51 PM

श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को लगा झटका, रिकॉल अर्जी खारिज

ब्यूरोः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने बुधवार, 23 अक्टूबर को मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी पर फैसला सुनाते हुए रिकॉल की अर्जी खारिज कर दी। मुस्लिम पक्ष की तरफ से 11 जनवरी, 2024 के आदेश को चुनौती देते हुए मुस्लिम पक्ष ने रिकॉल अर्जी दायर की थी। इससे पहले कोर्ट ने 16 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रखा था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सभी 15 वाद को कोर्ट एक साथ सुनवाई करेगा। मुस्लिम पक्ष की सभी वाद को अलग सुने जाने की मांग को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले से हिंदू पक्ष ने राहत ली है। आपको बता दें कि यह केस शाही ईदगाह मस्जिद का ढांचा हटाने और जमीन का कब्जा देने के साथ-साथ मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर दायर की गई थी।

क्या है पूरा मामला?

हिंदू पक्ष की तरफ से दायर की गई है याचिका। यह याचिका मुगल बादशाह औरंगजेब के काल के शाही ईदगाह मस्जिद से संबंधित है। आरोप है कि शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली पर बने मंदिर को तोड़कर किया गया है। इस याचिका में शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को हिंदुओं के हक बताया गया था। याचिका में शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन पर पूजा करने देने की मांग रखी गई है।

संतों में खुशी का माहौल

हिंदू पक्ष की तरफ से पेश वकीन ने कोर्ट में मंदिर से संबंधित दस्तावेज रखे थे। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी खारिज करते हुए अगली सुनवाई 6 नवंबर को तय की है। इस फैसले के बाद मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पास संतों ने मिठाई खिलाकर एक-दूसरे को बधाई दी। संतों ने कहा कि कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। 

Latest News

PTC NETWORK
© 2025 PTC News Uttar Pradesh. All Rights Reserved.
Powered by PTC Network