लखीमपुर खीरी: सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत को बढ़ा दिया है. कोर्ट ने जमानत को बढ़ाते हुए 11 जुलाई तक कर दिया है.
दरअसल, पीड़ित परिवार के वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से निचली अदालत में रोजाना कार्यवाही करने का अनुरोध किया था. इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इससे अन्य मामलों की सुनवाईयों पर असर पड़ेगा.
अपनी दलील में वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि ऐसे मामले करीब बीस साल तक चलते हैं और तब तक मामले से जुड़े कई गवाहों की मौत तक हो जाती है. जिसके बाद जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके माहेश्वरी की बेंच ने इस मामले की सुनवाई को स्थगित कर दिया. उनकी तरफ से कहा गया कि मामले में अंतरिम आदेश 11 जुलाई तक जारी रहेगा.
2021 का है मामला...
आपको बता दें, साल 2021 की 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में किसानों को कथित तौर पर एक एसयूवी ने कुचल दिया था जिसमें आशीष मिश्रा बैठा था, आशीष मिश्रा केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का बेटा है. जान गंवाने वालों में चार किसानों सहित आठ लोग शामिल थे.